
कुछ दिनो पूर्व राज्य सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के एक किमी•के दायरे मे आने वाले निजी स्कूलों को प्री प्राईमरी कक्षाओं मे पच्चीस प्रतिशत सीटें आरक्षित करने से छूट दे दी थी। इसके लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था। बाद मे इस अध्यादेश को कोर्ट मे चुनौति दी गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार के अध्यादेश को अमान्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों को आरटीई कोटा से छुट देने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के एक किमी• के दायरे मे आनेवाले निजी स्कूलों को प्री प्रायमरी कक्षाओ मे पच्चीस प्रतिशत सीटें आरक्षित करने से छूट दी गई थी। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब छात्रो को प्रवेश देने का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया है।